सतना (ईन्यूज एमपी) पुलिस अधीक्षक अयाज इकबाल के आदेशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री गौतम सोलंकी के निर्देशानुसार एस डी ओ पी नागौद श्री आर एस पाण्डेय के नेतृत्व में दिनांक 01.05.19 के 23.45 बजे से दिनांक 02.05.19 के 01.30 बजे की दरम्यानी रात सराफा व्यवसायी सुधीर अग्रवाल पिता धन्य कुमार अग्रवाल उम्र 45 वर्ष निवासी पुस्तकालय के सामने नागौद थाना नागौद जिला सतना की हुई हत्या का खुलासा करने तथा अज्ञात हत्यारों की पतारसी हेतु एस.आई.टी का गठन किया गया । उक्त टीम द्वारा लगातार अथक प्रयास कर व्यवसायी के अज्ञात हत्यारों को पता कर घटना मे प्रयुक्त आलाजरव दो नग चाकू एवं मृतक की दो नग अंगूठी जप्त की गई है । संदेही सिंस उर्फ खूब चन्द यादव पिता स्व श्री रामप्रवेश यादव उम्र 20 साल नि. बारापत्थर थाना नागौद जिला सतना तथा उसके साथी कुंवर उर्फ आदित्यदेव सिह पिता अरविन्द्र सिह बघेल उम्र 22 साल निवासी मझियार थाना बैकुंठपुर जिला रीवा के व्दारा दिये गये धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के मेमोरण्डम की तस्दीक एंव कार्यवाही हेतु सिंस यादव के घर के सामने पहुचकर सिंस यादव की निशादेही पर सोने जैसे पीली धातु की अंगूठी कास्टिंग डिजाइन की तथा लूटे गये एक हजार रूपये जप्त किये गए बाद सिंस एंव आदित्य ग्राम बारापत्थर मे ही गांधी उर्फ करण यादव के घर पर ले गया वहां से सिंस ने अपने घटना के वक्त पहने कपडे पैंट शर्ट को तथा घटना मे प्रयुक्त दो नग चाकू को निकाल कर पेश करने पर जप्त किया । आरोपीगण द्वारा लूटे गए रुपये को आपस मे बराबर बराबर बांट लेना तथा बाद मे खर्च हो जाना बताए है । आरोपीगण सिंस उर्फ खूबचन्द यादव पिता स्व श्री रामप्रवेश यादव उम्र 20 साल नि. बारापत्थर थाना नागौद तथा कुंवर उर्फ आदित्यदेव सिंह पिता अरविन्द्र सिंह बघेल उम्र 22 साल नि. मझियार थाना बैकुंठपुर जिला रीवा को अपराध क्र 275/19 धारा 394,397,302 ताहि0 मे गिरफ्तार किया गया । बाद प्रकरण मे आरोपी गाधी उर्फ करण का कृत्य धारा 412,212,216 ताहि0 का पाया जाने से प्रकरण मे धारा 412,212,216 इजाफा कर बढाई जाकर गिरफ्तार किया । *आरोपियों का आपराधिक रिकार्ड-* 01. सिंस उर्फ खूबचन्द यादव- पिता स्व श्री रामप्रवेश यादव उम्र 20 साल नि. बारापत्थर थाना नागौद- अप. क्रमांक 319/17 धारा 379 ताहि, 427/17 धारा 379 ताहि, 454/17 धारा 379 ताहि, 477/17 धारा 382 ताहि, 681/17 धारा 379 ताहि, 546/18 धारा 379 ताहि, 553/18 धारा 25 बी आर्म्स एक्ट, 01/18 धारा 110 जाफौ, इस्तगासा क्रमांक 06/19 धारा 5ख/13 राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 , थाना देवेन्द्र नगर जिला पन्ना – अप.क्र. 53/18 धारा 392 ता.हि. 25,27 आर्म्स एक्ट 02. कुंवर उर्फ आदित्यदेव सिंह पिता अरविन्द्र सिंह बघेल उम्र 22 साल नि. मझियार थाना बैकुंठपुर जिला रीवा – अप.क्र. 156/16 धारा 380,511 ता.हि. 249/18 धारा 294,327,427,506,34 ता.हि. अप.क्र. 02/19 धारा 294,323,327,506 ता.हि. थाना सगरा जिला रीवा अप.क्र. 15/19 धारा 25,27 आर्म्स एक्ट उक्त आरोपियो द्वारा थाना उचेहरा, कोतवाली जिला सतना, व रीवा, पन्ना एवं अन्य जिलो में कई लूट की वारदाते करना स्वीकार किया गया जिनकी जानकारी एकत्रित की जा रही है । *आरोपियों द्वारा घटना करने का तरीका–* उक्त आरोपियो नें अपने साथी के घर लूट की योजना बनाई एवं लूट करने के इरादे से रैकवार ढाबा के आगे पुलिया में बैठे, एक साथी ढाबा में गया एवं वापस आकर अन्य साथियो को ढाबे में एक व्यक्ति सफेद रंग के कपडे एवं सोना पहने हुये होने एवं उसके पास पैसे होने की बात बतायी सभी आरोपी ढाबे के सामने से गुजरे एवं उस व्यक्ति की पहचान किये और जाकर लालबादशाह ढाबा के आगे खडे हो गये तथा लूट करने हेतु उस व्यक्ति के आने का इन्तजार करने लगे जैसे वह व्यक्ति (सराफा व्यवसायी) वहां से गुजरा उसका पीछा कर बस स्टैण्ड नागौद वाली रोड के पास रोक कर उसका मोबाइल, पैसे व पहने हुये सोना लूटने लगे, विरोध करने पर चाकू से मार कर हत्या कर दी एवं सराफा व्यावसायी के पैसे व सोना लूट कर मैहर तरफ भाग गये । उक्त आरोपियो द्वारा रास्ता रोककर चाकू छूरे से मारपीट कर लूट की घटना को अंजाम देते थे एवं अपराध करने के बाद राज्य से बाहर भाग जाते थे । जिसमें से आरोपी सिंस यादव पूर्व में थाना उचेहरा, एवं कोतवाली में लूट की घटना को अंजाम देकर गुजरात भाग गया था गुजरात से वापस आने के दो दिन बाद ही अपने साथियो के साथ उक्त लूट हत्या की घटना को अंजाम दिया । *आरोपियों के नाम पता-* 01. सिंस उर्फ खूबचन्द यादव पिता स्व श्री रामप्रवेश यादव उम्र 20 साल नि. बारापत्थर थाना नागौद जिला सतना, 02. कुंवर उर्फ आदित्यदेव सिंह पिता अरविन्द्र सिंह बघेल उम्र 22 साल नि. मझियार थाना बैकुंठपुर जिला रीवा, 03. गांधी उर्फ करण यादव पिता राममदन यादव उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम बारापत्थर थाना नागौद जिला सतना एवं एक अन्य फरार आरोपी ।