भोपाल(ईन्यूज एमपी)- प्रदेश में जले और खराब वितरण ट्रांसफाॅर्मरों से जुड़े 50 प्रतिशत उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान करने पर अथवा कुल बकाया राशि का 10 प्रतिशत जमा होने के बाद इन ट्रांसफाॅर्मरों को बदला जाएगा। इन दोनों शर्तों में किसी भी एक शर्त की पूर्ति पर खराब ट्रांसफाॅर्मर तत्काल बदले जाएंगे। गुरुवार को ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने मंत्रालय में कार्यभार ग्रहण करने के बाद विभागीय अधिकारियों की बैठक में यह निर्देश दिए। उन्होंने ट्रांसफाॅर्मर बदलने के नियम सरल करने के निर्देश दिए। सिंह ने अधिकारियों से कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं को 24 घंटे और किसानों को सिंचाई के लिए 10 घंटे प्रतिदिन बिजली आपूर्ति होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जन-संवाद के बाद ग्रामीण क्षेत्र में मेंटेनेंस के लिए बिजली आपूर्ति बंद करें। इसमें जन प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए। कॉल सेंटर नं. 1912 का करें प्रचार : ऊर्जा मंत्री ने कहा कि उपभोक्ता शिकायतों के निराकरण के लिए चल रहे 1912 कॉल सेंटर के नंबर को पूरे प्रदेश में प्रसारित किया जाए। वितरण केंद्र स्तर पर बड़े बोर्ड लगाकर इसे डिस्प्ले किया जाएगा। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर ध्यान देने और कोताही बरतने वाले ठेकेदार पर एक्शन होना चाहिए। उन्होंने ऐसे खराब ट्रांसफाॅर्मरों को चिन्हित करने के निर्देश दिए, जो लंबे समय से खराब हैं और स्टोर में वापस नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि शटडाउन की सूचना एसएमएस के माध्यम से संबंधित उपभोक्ताओं तक पहुंचनी चाहिए। विभाग के अपर मुख्य सचिव आईसीपी केशरी ने उपभोक्ता शिकायत निवारण शिविरों में प्राप्त खराब और जले ट्रांसफाॅर्मरों को तत्काल बदलने को कहा। पावर मैनेजमेंट कंपनी के प्रबंध संचालक संजय कुमार शुक्ल ने प्रदेश के पावर सेक्टर पर व्यापक जानकारी दी। इस मौके पर विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।