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सीधी: बिना नेता जी के परमीशन....उन्ही के लिये प्रचार करना पड़ेगा भारी

सीधी (ईन्यूज़ एमपी)-अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी डी.पी. वर्मन ने जानकारी देकर बताया कि कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा किसी अभ्यर्थी के बगैर अनुमति के उसके संबंध में प्रचार-प्रसार नहीं कर सकता है।

श्री वर्मन ने बताया कि भारतीय दण्ड संहिता 171 ज. निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय के अनुसार जो कोई किसी अभ्यर्थी के साधारण या विषेष लिखित प्राधिकार के बिना ऐसे अभ्यर्थी का निर्वाचन अग्रसर करने या निर्वाचन करा देने के लिये कोई सार्वजनिक सभा करने में या किसी विज्ञापन परिपत्र या प्रकाषन पर या किसी भी अन्य ढंग से व्यय करेगा या करना प्राधिकृत करेगा वह जुर्माने से जो पांच सौ रूपये तक का हो सकेगा दंडित किया जायेगा। परन्तुु यदि कोई व्यक्ति जिसने प्राधिकार के बिना कोई ऐसे व्यय किए हो जो कुल मिलाकर दस रूपये से अधिक न हो उस तारीख से जिस तारीख को ऐसे व्यय किए गए हो दस दिन के भीतर उस अभ्यर्थी का लिखित अनुमोदन अभिप्राप्त कर ले तो यह समझा जाएगा कि उसने ऐसे व्यय उस अभ्यर्थी के प्राधिकार से किए हैं।

श्री वर्मन ने समस्त रिटर्निंग आफीसर को निर्देष दिए हैं कि उक्त निर्देषों का पालन किया जाना सुनिष्चित करें।

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