सीधी(ईन्यूज़ एमपी)- अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी डी.पी. वर्मन ने समस्त रिटर्निंग आॅफीसर तथा नोडल अधिकारी व्यय एवं लेखा विधानसभा निर्वाचन 2018 को निर्देष दिए हैं कि सामुदायिक भोज (लंगर, भोज आदि) पर हुए व्यय अभ्यर्थिंयों के निर्वाचन व्यय के लेखे में शामिल करने संबंधी आयोग के निर्देषों का पालन करना सुनिष्चित करें। श्री वर्मन ने बताया कि आयोग के अनुदेष में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि यदि निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थीं निर्वाचकों से मिलने के लिए सामुदायिक भोज (किसी भी नाम से बुलाया गया है) या तो उसके द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा आयोजित में भाग लेता है तो सामाजिक समारोह पर किये गये व्यय को अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय के रूप में माना जायेगा और उसके लेखा में जोड़ा जायेगा। उपरोक्त अनुदेष धार्मिक सामुदायों द्वारा अपने संस्थानों के अंदर प्रथागत तौर पर आयोजित लंगर, भोज आदि या कोई समारोह जैसे शादी, मृत्यु आदि के लिए एक समान भोज पर लागू नहीं होता है जब यह किसी व्यक्ति( अभ्यर्थी को छोड़कर) द्वारा आयोजित किया जाता है तो ऐसे सामुदायिक भोज/लंगर/दावत/आदि पर किया गया व्यय अभ्यर्थी के व्यय में शामिल नहीं किया जायेगा। बषर्तें कि अभ्यर्थीं उसमें सामान्य आगंतुक के रूप में भाग लेता है । इसके अतिरिक्त यह भी सुनिष्चित किया जाये कि अभ्यर्थी ने ऐसे सामुदायिक भोज आदि में कोई वित्तीय योगदान नहीं दिया हो और ऐसे सामुदायिक भोज आदि में किसी भी तरीके से राजनैतिक अभियान नहीं चलाया गया हो।