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सीधी: बिना चुनाव आयोग की अनुमति के निर्वाचक नामावली से नाम सुधारा एवं हटाया नहीं जा सकेगा

सीधी(ईन्यूज़ एमपी)- अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी डी.पी. वर्मन ने समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देष दिए हैं कि आयोग के निर्देषानुसार 01.01.2018 के मान से निर्वाचक नामावलियों के द्वितीय विषेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2018 के अंतिम प्रकाषन दिनांक 27.09.2018 के बाद नाम जोड़ने या विलोपित करने के संबंध में निर्वाचन वर्ष में अंतिम नामावली की तैयारी संबंधी आयोग के निर्देषों का पालन करना सुनिष्चित करें।

आयोग के निर्देषानुसार दिनांक 27.09.2018 को फोटो निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाषन उपरान्त निर्वाचक नामावली के सतत् अद्यतन की प्रक्रिया जारी रहेगी एवं नाम निर्देषन पत्र दाखिल करने के अंतिम दिवस तक नाम जोड़ने की कार्यवाही की जा सकती है। क्योंकि विधि के प्रावधानानुसार नामों के जोड़ने के दौरान न्यूनतम सात दिवस का नोटिस दिया जाता है एवं साथ ही नामावली का अद्यतनीकरण, अद्यतन रोल, मुद्रण व अन्य प्रक्रिया में भी न्यूनतम तीन दिवस का समय लगता है इसलिए नाम निर्देषन की प्रक्रिया के अंतिम दिवस से दस दिन पूर्व सतत् अद्यतन के दौरान नाम जोडने की प्रक्रिया बंद कर दी जानी चाहिए।
आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना निर्वाचक नामावली से प्रविष्टि हटाने व संषोधन करने का कार्य नहीं किया जा सकेगा। यदि निर्वाचन की घोषणा के बाद कतिपय प्रविष्टियों केा हटाना या उपांतरित करना आवष्यक है तो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से प्रस्ताव पूर्ण विवरण मत सहित कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. को भेंजें जावेंगे। जिसे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. द्वारा आयोग को भेजा जाकर एवं आयोग का निर्णय प्राप्त किया जावेगा।

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