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बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबन्धित


सीधी: जिला मजिस्ट्रेट विशेष गढ़पाले ने नगर परिषद मझौली में हो रहे आम निर्वाचन 2015 के परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी किया है कि छात्रों की पढ़ाई रोगी तथा वृद्धों को होने वाली असुविधा को ध्यान में रखते हुए नगर परिषद मझौली के सम्पूर्ण क्षेत्रान्तर्गत कोलाहल नियंत्रण के उद्देश्य से ध्वनि प्रदूषण का उपयोग विहित प्राधिकारी से अनुमति लेने के बाद ही करने के निर्देश दिए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट श्री गढ़पाले ने आदेश जारी किया है कि कोई भी व्यक्ति तथा उम्मीदवार, इलेक्शन एजेन्ट तथा दल के सदस्य एवं समर्थक आदि ध्वनि विस्तारकयंत्रों एवं लोक सम्बोधन प्रणाली का उपयोग 28 दिसम्बर 2015 की रात्रि 10 बजे तक बिना विहित अधिकारी की अनुमति से नहीं कर सकेगा। नगर पालिका परिषद मझौली के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे के बीच किसी भी तरह का ध्वनि विस्तारक यंत्र का लोकसम्बोधन प्रणाली का उपयोग नहीं किया जाएगा एवं नहीं चलाया जावेगा न ही उक्त अवधि के उपयोग की अनुमति दी जाएगी। किसी चिकित्सालय, नर्सिंगहोम, टेलीफोन एक्सचेन्ज, न्यायालय, शिक्षण संस्थाएं, छात्रावास, शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं के कार्यालय, स्थानीय प्राधिकरण के कार्यालय तथा बैंक के 100 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग किसी भी खुले स्थल या लोक स्थल में टेप या अन्य प्रकार से पूर्व से रिकार्ड की हुई संगीत या आवाज को बजाने के लिए नहीं किया जाएगा।
उन्होंने इसके लिए नगर परिषद क्षेत्र मझौली के लिए विहित प्राधिकारी घोषित किया है। इसमें उपखण्ड मजिस्ट्रेट मझौली, तहसीलदार, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट मझौली, नायब तहसीलदार/कार्यपालिक मजिस्ट्रेट मड़वास तहसील मझौली को विहित प्राधिकारी घोषित किया है। उन्होंने कहा है कि विहित प्राधिकारी ध्वनि विस्तारक यंत्र लोकसम्बोधन प्रणाली को अधिनियम तथा नियमों के प्रावधान अंतर्गत चलाया जाने की अनुज्ञा आवेदन प्रस्तुत करने पर दे सकेंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि किसी कार्यक्रम विशेष में 3 घण्टे से अधिक अवधि के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्र की अनुमति न दी जाय।
जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी किया है कि अधिनियम एवं नियम का उल्लंघन अपराध होगा तथा उल्लंघनकर्ता को 6 माह तक कारावास व एक हजार तक के जुर्माने का भागीदार होगा। अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत हेड कान्सटेवल व उससे वरिष्ठ किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा बिना अनुमति उपयोग में लाए जाने वाले उपकरण सामग्री को अधिग्रहित करेगा।

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