झाबुआ(ईन्यूज एमपी)- जमीन के बंटवारे और नामांतरण के लिए 15 हजार रिश्वत मांगने वाले पटवारी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। पटवारी लक्ष्मणसिंह चौहान को विशेष न्यायाधीश एए खान ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में दो वर्ष के सश्रम कारावास और दो हजार स्र्पए अर्थदंड की सजा सुनाई। लक्ष्मणसिंह चौहान को लोकायुक्त टीम ने 12 दिसंबर 2013 को रिश्वत लेते रंगेहाथों गिरफ्तार किया था। जिला मीडिया प्रभारी राजेंद्रपाल अलावा ने बताया कि पेटलावद तहसील के गांव कुंभाखेड़ी निवासी प्रकाश पिता देवाजी लोधा ने लोकायुक्त पुलिस एसपी को आवेदन दिया था। प्रकाश के दादा धन्नालाल लोधा की मृत्यु होने पर जमीन के नामांतरण और बंटवारे के लिए यह आवेदन था। जमीन का बंटवारा प्रकाश के पिता और उनके भाइयों के बीच होना था। परिवार की सहमति से बंटवारे के लिए पटवारी ने 15 हजार स्र्पए रिश्वत की मांग की। पहले 10 हजार स्र्पए ले लिए। बचे हुए पांच हजार स्र्पए के लिए लगातार मांग की जा रही थी। इस बीच प्रकाश ने लोकायुक्त में शिकायत की। इसके बाद टीम यहां पहुंची। 12 दिसंबर 2013 को कुंभाखेड़ी प्राथमिक विद्यालय पर प्रकाश 4 हजार स्र्पए लेकर पहुंचा। यहां रिश्वत लेते हुए लक्ष्मणसिंह चौहान को रंगेहाथों गिरफ्तार किया गया। कोर्ट ने भ्रष्टाचार अधिनियम की दो धाराओं में दो-दो वर्ष और एक-एक हजार स्र्पए अर्थदंड की सजा सुनाई। मामले में अभियोजन की ओर से उपसंचालक अभियोजन केएस मुवेल ने पैरवी की।