भोपाल (ईन्यूज़ एमपी)- एेसे आरोपी जिनका कोर्ट से स्थायी वारंट जारी हो चुका है और उनकी छह महीने में गिरफ्तारी नहीं हुई है, उनके नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे। चुनाव आयोग ने कलेक्टरों से प्रदेश में ऐसे 80 हजार मामलों का पुलिस से परीक्षण करवाकर रिपोर्ट भेजने को कहा है। आयोग जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में दिए प्रावधानों के अनुसार स्थायी वारंटियों के मतदाता सूची से नाम हटाने की कार्रवाई कर रहा है। इस एक्ट में यह प्रावधान है कि जिस व्यक्ति का विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, वह चुनाव लड़ने से भी अयोग्य होगा।