जबलपुर(ईन्यूज़ एमपी)- प्रदेश में बिजली बिल माफी और सरल बिजली योजना को चुनौती देने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। विगत 13 जुलाई को हाईकोर्ट ने यह कहते हुए इसमें दखल से इनका कर दिया था कि इन योजनाओं से होने वाले नुकसान का मुद्दा सरकार और बिजली कंपनी के बीच का है। इस याचिका में कहा गया है की मध्यप्रदेश सरकार ने उक्त अधिनियम का उल्लंघन करते हुए पैसा जमा किए बिना ही योजना लागू कर दी। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि ऐसे में बिजली कंपनियां नुकसान की भरपाई के लिए बिजली रेट बढ़ा सकती है और उसका भार आम उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। यह दलील भी दी गई कि प्रदेश में अगले साल चुनाव हैं और इसी का राजनीतिक लाभ पाने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है।