भोपाल (ईन्यूज एमपी)-प्रदेश के संविदा कर्मचारियों को हाल ही में होने वाली भर्ती में 20 फीसदी पदों के आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि सामान्य प्रशासन सहित अन्य विभागों ने अब तक कैबिनेट के इस फैसले पर कार्यवाही ही शुरू नहीं की है। सरकार इसी माह 2 हजार 711 पदों पर भर्ती के लिए प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड (पीईबी) से चयन परीक्षा करा रही है। इसमें 20 फीसदी यानी 540 पद संविदा कर्मचारियों के लिए आरक्षित किए जाने थे। प्रदेश में एक लाख 84 हजार संविदा अधिकारी-कर्मचारी कार्यरत हैं। ये लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। चुनावी साल में राज्य सरकार ने इन कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति देने का फैसला लिया है। गत 29 मई को आयोजित कैबिनेट की बैठक में उक्त फैसला हुआ था और 5 जून को सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को इस संबंध में निर्देश जारी भी कर दिए, लेकिन अब तक सामान्य प्रशासन, महिला एवं बाल विकास सहित किसी भी विभाग में इस फैसले को लेकर कार्यवाही शुरू नहीं हुई है। इनमें से ज्यादातर विभागों के पास अब तक निर्देश ही नहीं पहुंचे हैं। सिर्फ स्कूल शिक्षा विभाग अध्यापकों के संविलियन को लेकर नियम बना रहा है। इसमें यह प्रावधान किया जा रहा है। सेवा भर्ती नियमों में होगा संशोधन कैबिनेट के इस फैसले का पालन करने के लिए सभी विभागों को अपने सेवा भर्ती नियमों में संशोधन करना होगा। इसमें एक माह से ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि संशोधन के सभी मामले सामान्य प्रशासन, विधि, वित्त विभाग सहित अन्य विभागों को भेजे जाएंगे। ऐसे में भर्ती नियमों में संशोधन होने के पहले ही 2 हजार 711 पदों के लिए होने वाली परीक्षा करा ली जाएगी और संविदा कर्मचारियों को मौका नहीं मिलेगा। इन पदों पर होना है भर्ती पीईबी 22 जुलाई को नायब तहसीलदार पद के लिए, 28 और 29 जुलाई को स्टेनोग्राफर, स्टेनो टाइपिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर पदों के लिए, चार और पांच अगस्त को असिस्टेंट ऑडिटर, असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर, अकाउंटेंट सहित अन्य पदों के लिए चयन परीक्षा करा रहा है। पीईबी इनके लिए परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर चुका है।