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विदिशा कलेक्टर ने खुद दी जन प्रतिनिधियोंं को योजनाओं की जानकारी....

विदिशा (ईन्यूज एमपी)- कलेक्टर अनिल सुचारी ने जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक में उपस्थित होकर समिति के सदस्यगणों को शासन की नवीन योजनाओं की विस्तृत जानकारी स्वंय दी। उन्होंने कहा कि योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में जनप्रतिनिधियों की भूमिका अतिमहत्वपूर्ण होती है।

मुख्यमंत्री द्वारा असंगठित श्रमिको के पंजीयन हेतु प्रारंभ की गई योजना की विस्तृत जानकारी कलेक्टर द्वारा जिला पंचायत के सदस्यों को दी गई। उन्होंने कहा कि नवीन योजना का क्रियान्वयन जिले में शुरू हो गया है अब तक एक लाख 68 हजार 600 असंगठित मजदूरों का पंजीयन जिले में कराया जा चुका है।
पात्रता- असंगठित श्रमिकों का पंजीयन के लिए जो पात्रता निर्धारित की गई है उसमें मुख्य रूप से आयकर दाता नही होना चाहिए। आवेदक के पास एक हेक्टेयर से अधिक भूमि से अधिक नही होना चाहिए। सरकारी या निजी नौकरी अथवा ऐसे नियोजन में कार्यरत नही होना चाहिए जिसमें सामाजिक सुरक्षा हितलाभ यथा भविष्यनिधि आदि प्राप्त हो रही है। आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष होना चाहिए। संबंधित का पीएफ ना कटता हो और मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा के तहत पूर्व में चिन्हित ना किए गए हो।
असंगठित श्रमिक कौन
तदानुसार कृषि मजदूर, लघु एवं सीमांत कृषक, घरेलू श्रमिक, फेरी लगाने वाले, दुग्ध श्रमिक मछली पालन श्रमिक, पत्थर तोड़ने वाले, पक्की इंर्ट बनाने वाले, गोदामों में काम करने वाले, मोटर परिवहन, हाथ करघा, पावरलूम, रंगाई-छपाई, सिलाई, अगरबत्ती बनाने वाले, चमडे़ की वस्तुएं और जूते बनाने वाले, आटो रिक्शा चालक, आटा, तेल, दाल तथा चावल मिलों में काम करने वाले, लकड़ी का काम करने वाले, बर्तन बनाने वाले, कारीगर, लुहार, बढई फर्नीचर तथा माचिस एवं आतिशबाजी उद्योग में लगे श्रमिक, प्लास्टिक उद्योग, निजी सुरक्षा ऐजेन्सियों में काम करने वाले, कचरा बीनने वाले, सफाई कर्मी, हम्माल, तुलावटी, गृह उद्योग में नियोजित श्रमिकों का पंजीयन सात अपै्रल तक किया जाएगा। इसके लिए निकाय व ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यो का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए जनपदो के सीईओ एवं निकायों के अधिकारियों से सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।
मिलने वाली सुविधाएं
असंगठित श्रमिकों को पंजीयन उपरांत मिलने वाले लाभ श्रमिकों को दो सौ रूपए मासिक फ्लैट रेट पर बिजली, गर्भवती श्रमिक महिलाओं को पोषण आहार के लिए चार हजार रूपए, प्रसव होने पर महिला के खाते में 12 हजार पांच सौ रूपए जमा किए जाएंगे। घर के मुखिया श्रमिक की सामान्य मृत्यु पर परिवार को दो लाख तथा दुर्घटना में मृत्यु पर चार लाख रूपए की सहायता, हर भूमिहीन श्रमिक को भूखण्ड या मकान, स्वरोजगार के लिए ऋण, साइकिल-रिक्शा चलाने वालो को ई-रिक्शा और हाथ ठेला चलाने वालो को ई-लोडर का मालिक बनाने की पहल हेतु बैंक ऋण की सुविधा पांच प्रतिशत ब्याज अनुदान के साथ तीस हजार की सब्सिडी दी जाएगी। श्रमिक की मृत्यु पर अंतिम संस्कार के लिए पंचायत/निकाय से पांच हजार रूपए की नगद सहायता प्रदाय की जाएगी।
फार्म का वितरण
कलेक्टर ने मौके पर सभी सदस्यगणों को श्रमिकों के पंजीयन हेतु निर्धारित फार्म की प्रतियां वितरित करवाई। जिसमें उन्होंने कहा कि यदि श्रमिक के पास समग्र आईडी नही है तो भी वह अपना फार्म भरकर देंगे। ताकि मौके पर समग्र आईडी तैयार कराई जा सकें।
असंगठित मजदूर के रूप में पंजीयन के लिए जो आवेदन पत्र निर्धारित किया है उसमें मुख्य रूप से छह बिन्दुओं पर आवेदनकर्ता को जानकारियां अंकित करनी होगी जिसमें मुख्य रूप से आवेदक का समग्र आईडी, आवेदक का नाम, पति/पिता का नाम, जन्म दिनांक, आधार नम्बर यदि हो तो, मोबाइल नम्बर यदि हो तो इत्यादि दर्ज करनी है।
जनपद क्षेत्रों में उक्त कार्य के लिए ग्राम पंचायतों के माध्यम से पंजीयन कार्य कराया जाएगा। इस कार्य में पंचायतों के सचिव, सरपंचो एवं पंचो की महत्वपूर्ण भूमिका है।
इसी प्रकार निकाय क्षेत्रों में पंजीयन कार्य मुख्य नगरपालिका अधिकारियों के मार्गदर्शन में वार्डवार तैनात किए गए कर्मचारियों के माध्यम से कराया जाएगा।
अवधि बढ़ी
मुख्यमंत्री द्वारा व्हीसी में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में जिले में असंगठित श्रमिकों का पंजीयन कार्य पूर्व में ही श्ुरू हो गया है अब तक विदिशा जिला प्रदेश में तीसरे स्थान पर है। पूर्व में पंजीयन के लिए एक से सात अप्रैल तक की अवधि नियत की गई थी जिसमें वृद्वि की गई है। अब पंजीयन की अंतिम तिथि 14 अपे्रल नियत की गई है।

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