भोपाल(ईन्यूज एमपी)- 'मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना' शुरू करने को मंजूरी : मंत्रि-परिषद ने प्रदेश की विधवाओं के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने तथा उन्हें शासकीय योजनाओं का लाभ देने के लिए शासकीय शब्दावली में 'विधवा' की जगह 'कल्याणी' कहे जाने का निर्णय लिया। इसी के साथ कल्याणी विवाह को प्रोत्साहित करने तथा प्रदेश की सभी विधवाओं की आर्थिक सुरक्षा के लिए पेंशन देने की 'मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना' शुरू करने को मंजूरी दी। इसमें कल्याणी विवाह प्रोत्साहन के लिए दो लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कल्याणी की आर्थिक सुरक्षा के लिए 18 से 79 वर्ष तक प्रति माह 300 रूपये तथा 80 वर्ष से अधिक उम्र होने पर प्रति माह 500 रूपये पेंशन देने की स्वीकृति भी दी गई। मल-जल निकासी योजना : मंत्रि-परिषद द्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के तहत भोपाल शहर की भोज वेटलैण्ड परियोजना, टी.टी.नगर एवं हबीबगंज सीवेज परियोजना, बड़े एवं छोटे तालाब को प्रदूषण मुक्त करने की योजना, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत पंचशील नाला प्रदूषण निवारण योजना, शिवपुरी नगर आदि की सीवरेज योजना एवं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आदि के विभाग द्वारा संचालन/संधारण के लिए वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक निरंतर संचालन के लिये कुल 39 करोड़ 65 लाख रूपये का अनुमोदन दिया गया। हिरन मध्यम सिंचाई परियोजना : मंत्रि-परिषद ने हिरन मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अनुसार भू-अर्जन एवं पुनर्व्यवस्थापन के लिए परियोजना प्रतिवेदन अनुसार अनुमानित व्यय के अतिरिक्त डूब क्षेत्र के कृषकों को परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि और उस पर स्थित परिसंपत्तियों के क्रय/अर्जन के लिए विशेष पैकेज का लाभ देने का निर्णय लिया। इस निर्णय से परियोजना में भू-अर्जन पर 4 करोड़ 52 लाख के स्थान पर 11 करोड़ 16 लाख की राशि व्यय की जाएगी। शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण : मंत्रि-परिषद ने स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा अकादमिक गतिविधियों के क्रियान्वयन एवं संस्थाओं के अधोसंरचना विकास की योजना को वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 तक निरंतरता के लिए 261 करोड़ 49 लाख 18 हजार रूपये की राशि निर्धारण को मंजूरी दी।