भोपाल ( ईन्यूज़ एमपी ) - न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट उत्तर क्षेत्र जिला भोपाल के पीठासीन अधिकारी श्री जी.पी.माली द्वारा म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) (ख) के अन्तर्गत पाँच अनावेदक जिनके नाम निम्नानुसार (जितेन्द्र उर्फ विक्की उर्फ पेन्टर गेंग पिता का नाम गोकुल प्रसाद थाना स्टेशन बंजरिया, उत्तम कुचबंदिया पिता का नाम पृथ्वीलाल कुचबंदिया थाना तलैया, मो. आरीफ पिता का नाम स्व.मो.जहूर थाना तलैया, नजीर उर्फ काला पिता का नाम मोहम्मद सईद थाना टीलाजमालपुरा एवं बादशाह पिता का नाम राजा मियां थाना मंगलवारा) के विरूद्ध एक वर्ष की कालावधि के लिए जिला भोपाल, विदिशा, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ एवं होशंगाबाद की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाने के निष्कासन आदेश पारित किये गये हैं।