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जूनियर डॉक्टर पर 50 हजार का जुर्माना....

ग्वालियर,(ईन्यूज एमपी)- जयारोग्य अस्पताल में भर्ती मरीजों से निजी मेडिकल स्टोर से दवाएं मंगवाने के मामले में कॉलेज काउंसिल ने एक जूनियर डॉक्टर पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। कॉलेज काउंसिल पहले जूनियर डॉक्टर को सस्पेंड करने के विचार में थी, हालांकि बाद में जूनियर डॉक्टर के माफी मांगने परजुर्माना लगाया गया। यदि जुर्माना अदा नहीं किया जाता है तो तीन माह का सस्पेंशन झेलना पड़ेगा।

जयारोग्य अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों द्वारा निजी मेडिकल स्टोर से दवाएं मंगाए जाने की शिकायत लगातार बढ़ती जा रही थीं। पिछले दिनों सर्जरी विभाग में भी इसी प्रकार का मामला सामने आया था। इसके बाद न्यूरोलॉजी विभाग में जूनियर डॉक्टर विनोद धाकड़ के खिलाफ जीआर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ एसएन आयंगर को शिकायत मिली थी। जिसमें बताया गया था कि भर्ती मरीजों को दवाओं की पर्ची दी जाती है और ये दवाएं बाहर के एक निजी मेडिकल स्टोर से ही लाने के लिए कहा जाता है।

जांच में शिकायत सही पाए जाने पर जूनियर डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव गजराराजा मेडिकल कॉलेज काउंसिल की बैठक में रखा गया। जिसमें जूनियर डॉक्टर विनोद धाकड़ को 6 माह के सस्पेंड करने का निर्णय लिया गया था, हालांकि बाद में डॉक्टर धाकड़ ने जब माफी मांगी तो 50 हजार के जुर्माने की कार्रवाई की गई है। साथ ही जुर्माना अदा नहीं करने पर 3 माह के लिए सस्पेंड किए जाने का निर्णय लिया गया है।

मेडिसिन में पीजी है

डॉ. विनोद धाकड़ मूल रूप से मेडिसिन विभाग में पीजी है। चूंकि मेडिसिन विभाग में कार्यरत पीजी की ड्यूटी 6 माह के लिए न्यूरोलॉजी में लगाई जाती है, इसी कारण डॉ. धाकड़ वर्तमान में न्यूरोलॉजी में सेवाएं दे रहे हैं। यहीं के कुछ मरीजों ने एक विशेष निजी मेडिकल स्टोर की दवाएं लिखी जाने की शिकायत दर्ज कराई थी।

पहली बार कड़ी कार्रवाई

जयारोग्य अस्पताल में कुछ सीनियर डॉक्टर भी बाहर से जांचें व दवाएं लिखते हैं। ऐसे ही जूनियर डॉक्टर करने लगे हैं। पिछले दिनों सर्जरी विभाग में भी इसी प्रकार का मामला पकड़ में आया था और इसके पहले भी निजी मेडिकल स्टोर की दवाएं लिखे जाने के मामले सामने आते रहे हैं। पहली बार है जब कॉलेज काउंसिल ने किसी जूनियर डॉक्टर के खिलाफ इतना अधिक जुर्माना लगाने की कार्रवाई की है।

डॉ विनोद धाकड़ द्वारा किसी विशेष निजी मेडिकल स्टोर की दवाएं मरीजों को लिखी जा रही थीं। इस मामले में कॉलेज काउंसिल ने 50 हजार के जुर्माने के आदेश दिए हैं। यदि जुर्माना नहीं अदा किया तो तीन माह के सस्पेंशन की कार्रवाई की जाएगी। डॉ एसएन आयंगर, डीन जीआर मेडिकल कॉलेज

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