भोपाल.[ई न्यूज़ एमपी] मध्यप्रदेश की राजधानी की अदालत ने सड़क दुर्घटना में मारे गए मोबाइल कंपनी के सेल्स मैनेजर के परिजनों को 1 करोड़ 3 लाख 20 हजार रुपए का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के सदस्य अरविंद कुमार गोयल ने यह आदेश दिए। मामले के अनुसार मृतक आशीष यादव (35) एक मोबाइल कंपनी में सेल्स मैनेजर के पद पर पदस्थ थे। 22 सितंबर 2015 का है ये मामला 22 सितंबर 2015 को वे चार पहिया वाहन से खातेगांव से नेमावर रोड देवास पहुंचे थे। खातेगांव की तरफ से आ रहे डंपर ने अचानक बीच रोड पर ब्रेक लगा दिया, जिससे पीछे से आ रही आशीष की गाड़ी उससे टकरा गई थी। गंभीर रूप से घायल आशीष को इंदौर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 1 अक्टूबर को उनकी मौत हो गई थी। घटना की रिपोर्ट नेमावर थाने में की गई थी। इस हिसाब से मृतक ने किया था 6 करोड़ का दावा आशीष के परिजनों की ओर से एडवोकेट आरके हिंगोरानी ने 6 करोड़ 47 लाख रुपए का दावा अदालत में पेश किया था। इसमें बताया गया कि मृतक आशीष के परिवार में उसके माता-पिता के साथ उसकी पत्नी रश्मि और एक 6 साल का बेटा अरनव यादव है। दावा के मुताबिक मृतक आशीष एक मोबाइल कंपनी में बतौर सेल्स मैनेजर रहते हुए सालाना 13 लाख 79 हजार रुपए वेतन पाते थे। उनके माता पिता वृद्ध हो चुके हैं। परिवार में अब कोई भी कमाने वाला नहीं है। दावा में डंपर मालिक, ड्राइवर और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को पार्टी बनाया गया था। अदालत ने मृतक के बेटे अरनव यादव को क्षतिपूर्ति में 40 लाख, पत्नी रश्मि यादव को 37.70 लाख, मां राजकुमारी यादव को 25 लाख और पिता ओमप्रकाश यादव को 50 हजार रुपए दिए जाने के आदेश दिए।