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धारा 144 हटी, कलेक्टर ने निरस्त किया आदेश

उज्जैन(ईन्यूज़ एमपी)- नवरात्रि, दशहरा एवं मोहर्रम के पर्व को देखते हुए जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर अलका श्रीवास्तव ने 16 सितम्बर से भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत लागू किए गए प्रतिबंधात्मक आदेश को निरस्त किया गया है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के जुलूस, धार्मिक पण्डालों, विसर्जन समारोह आदि में अस्त्र-शस्त्र, ज्वलनशील पदार्थो या अन्य हथियार रखने या लेकर चलने एवं डीजे के उपयोग पर पूर्व से जारी भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के प्रतिबंध लागू रहेंगे। उक्त प्रतिबंध जिला पुलिस बल, होमगार्ड, सशस्त्रबल, सभी संस्थाओं में लगे सुरक्षा गार्डो आदि ऐसे लोक सेवकों जो सुरक्षा हेतु अस्त्र-शस्त्र धारण करते है, उन्हें किसी भी प्रकार के जुलूस, चल समारोह, विसर्जन समारोह, अखाड़ो आदि में अस्त्र-शस्त्र के प्रयोग एवं आधिपत्य में रखने की छूट रहेगी।

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