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MP:-शौंचालय निर्माण नहीं कराना पड़ा भारी, ग्राम पंचायत ने 43 परिवारों पर लगाया 10 लाख से अधिक का जुर्माना

बैतूल(ईन्यूज़ एमपी)-शौचालय का निर्माण नहीं किये जाने तथा खुले में शौच जाने के कारण जिले की रंभाखेड़ी ग्राम पंचायत ने 43 परिवारों पर 10 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। ग्राम वासिओं को नोटिस जारी करते हुए तीन दिन में जुर्माने की राशि जमा करने के लिए कहा गया है। नोटिस में साफ़ तौर से कहा गया है की यदि जुर्माने की राशि अदा नहीं करते हैं तो फिर राजस्व विभाग से आरआरसी जारी करवा कर जुर्माने की राशि वसूल की जाएगी।

जिले में इस प्रकार का यह पहला कदम है, इस प्रकार के जुर्माने से ग्रामीणों में भय का वातावरण उत्पन्न हो गाया है|
यह कदम पंचायत ने ग्राम पंचायत (स्वच्छता, सफाई तथा न्यूसेंस निवारण तथा उपशमन) नियम 1999 के 15 (1) व (2) के तहत न्यूसेंस का उत्तरदायी मान कर यह जुर्माना किया है। इस पंचायत के अंतर्गत 3 गांव आते हैं। इनमें इन 2 गांवों के अलावा केदारखेड़ा भी शामिल हैं।

इस गांव में 104 मकान हैं और इन सभी मकानों में शौचालय निर्माण हो चुका है। इसके साथ ही यह गांव ओडीएफ घोषित किया जा चुका है। इसके विपरीत रंभाखेड़ी और छोटी रंभाखेड़ी गांव में 136 मकान हैं। इनमें से 93 परिवारों ने अभी तक शौचालय निर्माण किया है। शेष 43 परिवारों ने शौचालय नहीं बनवाए हैं। समझाइश के बाद इनमें से भी 20 ने निर्माण करवा लिया। जबकि शौचालय निर्माण के लिए 43 परिवारों के राजी नहीं होने पर यह कार्रवाई की गई।

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