भोपाल(ईन्यूज़ एमपी)- लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि निर्धारित समय सीमा में जो अधिकारी नागरिकों को अधिसूचित सेवाएं उपलब्ध कराने में असफल रहेंगे उन पर अर्थदण्ड लगाया जायेगा। इसी क्रम में कलेक्टर डॉ. सुदाम खाडे ने सिविल सर्जन डॉ. आई.के.चुघ पर 5 श्रमिकों को प्रसूति सहायता योजना का लाभ समय सीमा में न देने पर कुल 2500 रूपये अर्थदण्ड किया है। इसके अलावा उन्होंने निर्माण श्रमिक रामवरण निवासी गरीब नगर नयापुरा के पंजीयन में लापरवाही बरतने पर नगर निगम के जोनल अधिकारी राम पटेल पर पांच सौ रूपये अर्थदण्ड लगाया है। कलेक्टर डॉ. खाडे ने बताया कि उक्त दोनों अधिकारियों को अर्थदण्ड की राशि 3 दिवस की समय सीमा में चालान द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्राप्तियां मद में जमा कराने के आदेश दिए गए हैं।