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कमिश्नर के निरीक्षण उपरांत बी.एम.ओ.को कारण बताओ नोटिस जारी

शहडोल(ईन्यूज एमपी)- कमिश्नर शहडोल संभाग शहडोल बी.एम.शर्मा द्वारा खण्ड चिकित्सा अधिकारी कोतमा डॉ.के.एम.दीवान को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया हैं। कारण बताओ नोटिस में कहा गया है कि 8 सितम्बर को कमिश्नर शहडोल द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोतमा एवं बिजुरी का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान वार्ड के अंदर चिकित्सक एवं नर्सिंग स्टॉफ के नाम एवं मोबाईल नम्बर का बोर्ड वार्ड में लगा नहीं पाया गया साथ ही वार्डों में लगे हुये अधिकांश पंखे कुछ खराब एवं बंद पाये गये तथा समक्ष में भर्ती मरीजों द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदाय किया जाने वाला नाश्ता एवं भोजन गुणवत्तायुक्त नहीं रहता है इसके साथ ही प्रसूता महिलाओं को लड्डू प्रदाय नहीं किया जाता है जबकि शासन द्वारा मरीजों को मीनू के अनुसार भोजन एवं नाश्ता प्रदाय किये जाने का प्रावधान है। इस संबंध में कमिश्नर शहडोल द्वारा पूर्व में भी वार्डों में चिकित्सक एवं नर्सों के नाम व मोबाईल नम्बर का बोर्ड लगाने, गुणवत्तायुक्त मीनू अनुसार भोजन एवं नाश्ता प्रदाय किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

किंतु उक्त दिये गये निर्देशों के संबंध में आपके द्वारा कोई पहल नहीं की गई। स्पष्ट है कि BMO अपने दायित्वों के निर्वहन में पूर्ण रूप से लापरवाह एवं उदासीन हैं तथा वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों और निर्देशों की अवहेलना करने के आदी हैं। BMO का उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत होकर कदाचार की श्रेणी में आता है। अतः कारण बताओ सूचना पत्र प्राप्ति के सात दिवसों के अंदर अपना उत्तर प्रस्तुत करें। क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (4) सहपठित नियम 16 के अंतर्गत आपकी दो वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से क्यों न रोक दी जायें, नियत समयावधि में उत्तर प्रस्तुत न करने की दशा में आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी।

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