बैतूल(ईन्यूज़ एमपी)- जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी शीला दाहिमा ने बताया कीа प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत शासन के दिशा-निर्देश एवं प्रावधान अनुरूप पात्र हितग्राहियों को आवास स्वीकृत किया जाना है। ग्राम पंचायत सिलपटी अंतर्गत अपात्र हितग्राहियों का आवास स्वीकृत किए जाने के संबंध में ग्रामवासियों द्वारा की गई शिकायत पर जिला स्तर से जांच करने के उपरांत उक्त ग्राम पंचायत अंतर्गत हितग्राही रामबाई वर्मा को इंदिरा आवास योजनांतर्गत पूर्व में ही लाभान्वित किए जाने के पश्चात् पुन: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत लाभान्वित किया जाना पाया गया। जांच प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम पंचायत सिलपटी के ग्राम रोजगार सहायक गणेश पटले दोषी पाए गए हैं।а जनपद पंचायत शाहपुर के सीईओ को निर्देशित किया गया है कि ग्राम रोजगार सहायकа गणेश पटले द्वारा जानबूझकर अपात्र हितग्राही रामबाई वर्मा को प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत लाभान्वित किए जाने के लिए ग्राम रोजगार सहायकа गणेश पटले के विरूद्ध कोतवाली में तत्काल एफआईआर दर्ज कर, की गई कार्रवाई तथा एफआईआर की छायाप्रति के साथ प्रतिवेदन प्रेषित करें। जांच प्रतिवेदन के अनुसार संबंधित सचिव के विरूद्ध कार्रवाई किए जाने हेतु प्रस्ताव तथा दोषी सहायक विकास विस्तार अधिकारी की दो वेतन वृद्धि रोके जाने हेतु प्रस्ताव स्पष्ट अभिमत के साथ प्रेषित करने के निर्देश दिए गए हैं।а