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सोशल मीडिया पर धर्म विरोधी पोस्ट करने पर कलेक्टर ने लगाया प्रतिबंध

होशंगाबाद(ईन्यूज़ एमपी)- कलेक्टर अविनाश लवानिया ने होशंगाबाद शहर एवं जिले के अन्य क्षेत्रो से सोशल मीडिया, वाटसएप, फेसबुक पर धर्म विरोधी टिप्पणियां एवं विषय वस्तु पोस्ट करने पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जारी किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालो के विरूद्ध धारा 188 दंड संहिता प्रक्रिया के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि होशंगाबाद शहर व जिले के अन्य क्षेत्रो में सोशल मीडिया, वाटसएप, फेसबुक पर धर्म विरोधी टिप्पणी एवं पोस्ट की जा रही थी जिससे विभिन्न समुदायों की धार्मिक भावना को ठेस लगने की संभावना बनी रहती है। सोशल मीडिया, वाटसएप व फेसबुक पर धर्म विरोधी टिप्पणी एवं विषय वस्तु पोस्ट करने पर प्रतिबंध लगाए जाने का अनुरोध भी किया गया था। उक्त संबंध में पुलिस अधीक्षक होशंगाबाद अरविंद सक्सेना के प्रस्ताव व समाचार पत्रो में प्रकाशित हो रही धर्म विरोधी घटनाओ से संबंधित समाचारो के चलते आगामी त्यौहार पर जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से दंड संहिता 1973 की धारा 144 के तहत उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है ताकि जिले में सार्वजनिक सद्भावना बनी रहे तथा जन सामान्य के बीच किसी भी प्रकार का तनाव उत्पन्न ना हो सके।

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