धार(ईन्यूज़ एमपी)- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत आर.के. चौधरी ने जनपद पंचायत नालछा की ग्राम पंचायत कांकलपुरा के तत्कालीन सचिव हरेसिंह कटारे को म.प्र. पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के भाग-3 की कंडिका ख अन्तर्गत दीर्घशास्ति का दोषी माना जाकर सेवा से पदच्युत किए जाने का आदेश जारी किया है। आदेश के तहत ग्राम पंचायत कांकलपुरा अन्तर्गत वर्ष 2010-11 में प्राथमिक विद्यालय गुगली के दो अतिरिक्त कक्ष हेतु राशि में से 3 लाख 7 हजार 134 रूपये का कार्य नही किया गया, जबकि धनराशि ग्राम पंचायत कांकलपुरा के तत्कालीन सरपंच सेतुलीबाई एवं तत्कालीन सचिव हरेसिंह कटारे द्वारा राशि आहरित कर निजी उपयोग कर लिया गया है। इसी तरह तत्कालीन सचिव कटारे द्वारा सर्वशिक्षा अभियान अंतर्गत अतिरिक्त कक्ष निर्माण की राशि 1 लाख 53 हजार 567 का अनियमित आहरण कर विगत कई वर्षा से अपने पास रखकर निजी उपयोग किया गया है, जो वित्तीय औचित्य के मानक सिंद्धान्त के विपरीत है। इस संबंध में सचिव को निलंबित कर उक्त राशि जमा कराने के लिए निर्देशित किया था, लेकिन उक्त राशि जमा नही कराई गई। सचिव को पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी उनके द्वारा बचाव में कोई सबूत उपस्थित होकर पेश नही किए गए है, जो उनके पदीय दायित्व के विपरीत होकर घोर लापरवाही एवं उदासीनता की श्रेणी में आकर शासकीय धनराशि के गबन का स्पष्ट घोतक है। शासकीय धनराशि के दुरूपयोग की प्रवृत्ति भी सचिव कटारे में है, जो कि उनकी आगामी सेवा हेतु उपयुक्त नही होकर अवांछित है।