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बिना हेलमेट पेट्रोल देने वाले पेट्रोलपंप के विरुद्ध हुयी कार्यवाही

रायसेन(ईन्यूज एमपी)- बिना हेलमेट लगाए आने वाले दो पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल विक्रय करने पर न्यायालय अपर कलेक्टर द्वारा सिलवानी तहसील के मेसर्स डीजल एण्ड सेल्स सर्विस रम्पुराखुर्द की प्रोपराइटर तबस्सुम तथा मोहम्मद इशरारखॉ पर पांच हजार रूपए का जुर्माना किया गया है।
शासन के निर्देशानुसार पेट्रोल पम्प संचालकों को दो पहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाकर आने वाले उपभोक्ताओं को ही पेट्रोल प्रदाय करने के निर्देश दिए गए हैं। जिसके पालन में सहायक आपूर्ति अधिकारी बेगमगंज द्वारा सिलवानी तहसील के मेसर्स डीजल एण्ड सेल्स सर्विस रम्पुराखुर्द का आकस्मिक निरीक्षण करने पर पेट्रोल पम्प पर बिना हेलमेट लगाए आने वाले दो पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल विक्रय करना पाया गया। मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल आदेश 1980 का स्पष्ट उल्लंघन करने तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सिलवानी तहसील के मेसर्स डीजल एण्ड सेल्स सर्विस रम्पुराखुर्द पर 5 हजार रूपए के जुर्माना किया गया है।

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