दिल्ली(ईन्यूज़ एमपी)- सरकार ने इनकम टैक्स फाइल करने वालों को बड़ी राहत दे दी है, आधार के साथ पैन कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन चार महीने बढ़कर 31 दिसंबर तक कर दिया है| ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने वालों के लिए ऐसा करना जरूरी है| आधार-पैन लिंक करने की गुरुवार यानी 31 अगस्त को आखिरी तारीख थी, जिसे सरकार ने बढ़ा दिया है, ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने वालों के लिए ऐसा करना जरूरी है| आधार-पैन लिंक करने की आज आखिरी तारीख थी, जिसे सरकार ने बढ़ा दिया है| पैन कार्ड को आधार से लिंक करना जरूरी है, अगर आप पैन और आधार को लिंक नहीं करेंगे तो आप इनकम टैक्स फाइल नहीं कर पाएंगे|