enewsmp.com
Home मध्य प्रदेश 18 खनिज पत्थर उत्खननकर्ताओं के पट्टे निरस्त, होगी राजस्व बसूली

18 खनिज पत्थर उत्खननकर्ताओं के पट्टे निरस्त, होगी राजस्व बसूली

बुरहानपुर(ईन्यूज़ एमपी)- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी न्यायालय द्वारा खनिज अधिकारी के प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर जिले में 18 प्रकरणों में पट्टे निरस्त करने की कार्यवाही की गई हैं। यह कार्यवाही कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दीपक सिंह द्वारा मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के तहत खनिज पत्थर उत्खननकर्ताओं द्वारा लीज पर दिये गये पट्टों की भू-भाटक राशि जमा नहीं करने पर की गई हैं।

इनके पट्टे निरस्त कर बकाया राजस्व वसूली के दिये आदेश:-
लालबाग रोड़ निवासी सुरिन्दरसिंग पिता अर्जुनसिंग कीर पर भू-भाटक राशि 2 लाख 46 हजार 414 रूपये, वार्ड क्रमांक-34 जयस्तंभ निवासी सज्जाद पिता रोनक अली पर 40 हजार रूपये, लालबाग रोड़ निवासी संजीत सिंग पिता नरेन्द्रसिंग कीर, ग्राम जैनाबाद निवासी मेसर्स राजनील कन्स्ट्रक्शन प्रो. अनिल पिता कडू राठौर पर 80 हजार रूपये, लोहारमण्डी निवासी मो.अफजाल पिता औलिया साहब पर 1 लाख 15 हजार रूपये, देड़तलाई निवासी राजेश पिता तिलोकचंद मालवीय पर 1 लाख 45 हजार रूपये, लालबाग निवासी महेन्द्र पिता चुन्नीलाल मर्चेन्ट पर 80 हजार रूपये, प्रकाश ऐस्फाल्टीग एण्ड टोल हाईवेज (ई) लिमिटेड माल रोड़ महु-अधिकृत प्रतिनिधि गुलाबचन्द पिता बेचरजी पाटीदार निवासी प्रीकनको कॉलोनी अन्नपूर्णा रोड़ इंदौर पर 60 हजार रूपये, नरेन्द्र पिता प्रकाश महाजन निवासी इंदिरा कॉलोनी पर 60 हजार रूपये, आदर्ष कामगार/कारीगर सहकारी समिति नागझिरी प्रो.युसूफ बक्ष निवासी नागझिरी पर 80 हजार रूपये, चन्द्रकलां निवासी भगवानदास पिता कन्हैयालाल पटेल पर 40 हजार रूपये, निवासी चन्द्रकलां वार्ड सैय्यद सुहेलउद्दीन पिता रूकनुद्दीन पर 1 लाख 60 हजार रूपये, कॉन्ट्रेक्टर कॉलोनी नेपानगर निवासी ऋषभ पिता विनोदसिंह चैहान पर 80 हजार रूपये, मेसर्स मिश्रा इन्टर प्राईजेस प्रोप्रायटर अमित मिश्रा निवासी द्वारकापुरी लालबाग पर 80 हजार रूपये, निवासी चिंचाला लालबाग राजाराम उर्फ राजू पिता तुकाराम पाटीदार पर 40 हजार रूपये, लालबाग रोड़ निवासी राजकुंवरसिंग पिता नरेन्द्रसिंग कीर पर 1 लाख 60 हजार रूपये, लालबाग रोड़ निवासी मे.अमरीकसिंह एण्ड कंपनी बुरहानपुर पार्टनर नरेन्द्रसिंह पिता अमरीकसिंह कीर पर 80 हजार रूपये, शाह बाजार निवासी कैलाश पिता केशवराव नेरकर पर 60 हजार रूपये भू-भाटक राशि बकाया हैं। साथ ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वायु एवं एवं जल सम्मति प्रस्तुत नहीं की गई। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने उपरोक्त सभी प्रकरणों में कार्यवाही के तहत सभी पट्टे निरस्त करते हुए बकाया राजस्व राशि वसूली करने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिये है।

Share:

Leave a Comment