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Home मध्य प्रदेश पटवारी व पंचायत सचिव सप्ताह में 2 दिन पंचायत भवन में करेंगे रात्रि विश्राम नहीं तो होगी सख्त कार्यवाही

पटवारी व पंचायत सचिव सप्ताह में 2 दिन पंचायत भवन में करेंगे रात्रि विश्राम नहीं तो होगी सख्त कार्यवाही

नीमच(ईन्यूज़ एमपी)- सभी पटवारी व पंचायत सचिव सप्ताह में क्रमशः दो दिन व तीन दिन अपने मुख्यालय के गॉव में ही रात्रि विश्राम करेगें। जो पटवारी व पंचायत सचिव मुख्यालय के गॉवों में निर्धारित दिन रात्रि विश्राम करता नही पाया जाएगा, तो संबंधित के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। यह निर्देश कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने सोमवार को बीआरसी भवन जनपद नीमच में क्षेत्र के पटवारियों व पंचायत सचिवों की बैठक में राजस्व व पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा करते हुए दिए। बैठक में अपर कलेक्टर विनयकुमार धोका, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व आदित्यशर्मा व अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।


बैठक में कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने कहा कि पंचायत सचिवों को सप्ताह में तीन दिन व पटवारियों को सप्ताह में दो दिन अनिवार्य रूप से रात्रि विश्राम करना ही है। वे जिस दिन रात्रि विश्राम करेगें वह वार व कलेक्टर के मोबाईल नम्बर पंचायत भवन की दीवार पर प्रदर्शित करेगें, ताकि रात्रि विश्राम नही करने पर, ग्रामीण कलेक्टर को अवगत करा सकें। कलेक्टर ने सभी पटवारियों को निर्देशित किया कि जिन प्रकरणों में उनसे जॉच रिपोर्ट मांगी जाती है, उनमें वे तत्काल मौका निरीक्षण कर निर्धारित प्रारूप में जॉच प्रतिवेदन तत्काल प्रस्तुत कर, प्राप्ति रसीद प्राप्त करें। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि नामांतरण, बंटवारा के अविवादित प्रकरण लम्बित ना रहे। फौती नामातंरण का आवेदन प्राप्त होते ही या किसी खातेदार की मृत्यु की सूचना प्राप्त होते ही पटवारी अविवादित, फौती नामांतरण, बंटवारा तत्काल करें। उन्होने कहा, कि नामांतरण, बंटवारा का एक भी अविवादित प्रकरण संज्ञान में आएगा, तो संबंधित पटवारी से प्रति प्रकरण 500 रूपये का अर्थदण्ड वसूल किया जाएगा।

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