उमरिया(ईन्यूज़ एमपी)- कलेक्टर माल सिंह ने लोक सेवा गारण्टी अधिनियम के तहत समय सीमा में सेवाएं नही देने तथा लापरवाही बरतने पर तहसीलदार मानपुर रमेश रावत को इस आशय की नोटिस जारी किया है कि 250 रूपये प्रतिदिन के मान से क्यो न अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाए। कलेक्टर श्री सिंह ने तहसीलदार रमेश रावत को तीन दिवस के अंदर जवाब प्रस्तुत करने हेतु कहा है। यदि जवाब समय पर या संतोश जनक नही पाया जाता है तो उनके विरूद्ध दो आवेदनों पर अलग अलग अर्थदण्ड 250 रूपये प्रतिदिन के मान से किया जाएगा।