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नये नियम में सातवें वेतनमान के लिए ऑनलाइन विकल्प प्रस्तुत करना अनिवार्य

भोपाल(ईन्यूज़ एमपी)- सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 01 अगस्त 2017 से ईएसएस के माध्यम से सभी गतिविधियां ऑनलाईन करना अनिवार्य कर दी गई हैं। इसी क्रम में मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 को लागू किया गया है, जिसके तहत वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के वेतन निर्धारण एवं विकल्प प्रस्तुत करने के लिए समस्त शासकीय सेवकों को ऑनलाईन ही आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

शासकीय सेवकों को स्वयं ऑनलाईन वेतन का विकल्प देना होगा। जिन अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा समय सीमा में विकल्प नहीं दिया जाएगा, उनका विकल्प 01 जनवरी 2016 को मानते हुए वेतन निर्धारण किया जाएगा। अभी तक जिन अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा वेतन निर्धारण विकल्प प्रस्तुत नहीं किया गया है, उनका वेतन पुराने वेतनमान के आधार पर ही आहरित होगा। सभी अधिकारियों, कर्मचारियों को उनके यूजर आईडी और लॉगिन पासवर्ड बनाकर पूर्व में ही दिए जा चुके हैं। सभी अधिकारियों, कर्मचारियों की स्वयं की जिम्मेदारी होगी कि वे वेतन का विकल्प अपने यूजर आईडी द्वारा प्रस्तुत करें और आहरण संवितरण अधिकारी उसे अनुमोदित करें।

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