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सीधी में बड़ा प्रशासनिक एक्शन, 41 पंचायत सचिवों पर सिविल जेल और सेवा समाप्ति की तलवार लटकी, IAS अंशुमन ने जारी किया नोटिस

सीधी (ईन्यूज़ एमपी): जिले की पंचायतों में गंभीर अनियमितताओं और रिकॉर्ड हेराफेरी पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। 41 पंचायत सचिवों को ग्राम पंचायत अभिलेखों और संपत्तियों को अनधिकृत रूप से अपने पास रखने के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जिला पंचायत सीधी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अंशुमन राज ने मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92(2) के तहत यह नोटिस जारी कर इन सचिवों से जवाब मांगा है।

ग्राम पंचायतों में जब भी किसी अभिलेख की मांग की जाती थी, तो कई सचिव यह बहाना बनाते रहे कि उन्हें उनके पूर्व सचिव से कोई दस्तावेज नहीं मिला। बार-बार लिखित, मौखिक और दूरभाष से निर्देश देने के बावजूद इन सचिवों ने पंचायत रिकॉर्ड और महत्वपूर्ण दस्तावेज जनपद पंचायत को सौंपने से इनकार किया। इससे यह स्पष्ट हुआ कि ये सभी ग्राम पंचायत अभिलेख (एमबी आदि सहित) और संपत्तियां गैरकानूनी रूप से अपने पास रखे हुए थे।

जिन पंचायतों के सचिवों पर यह कार्रवाई हुई है, वे इस प्रकार हैं:
रघुराज सिंह अमरपुर, रामसखा विश्वकर्मा बडागांव, सुदामा प्रसाद वर्मा बघौडी, सुनीता पटेल बल्हया, संजय द्विवेदी बरबंधा, अरविन्द कुमार पाण्डेय भनमारी, प्रतिमा सिंह भितरी, तेजा प्रसाद पटेल चमरौहा, रमेश कुमार पटेल चितवरिया, संदीप कुमार वर्मा चौराही, सुधाकर सिंह ददरीकला, अमित कुमार पाण्डेय डढिया, रामचन्द्र सेन डिहुलीखास 3, मोतीलाल द्विवेदी डोल, विजय कुशवाहा घोघरा गहिरा, अशोक कुमार गौतम गोडाही, राज कुमार द्विवेदी हटवा, रामशिरोमणि पटेल हटवा देवार्थ, गणेश गुप्ता जनकपुर, विकमादित्य सिंह खडबडा, शोक कुमार मिश्रा कुनझुनकला, बृजेन्द्र कुमार पाण्डेय कुसेडा, अशोक कुमार पाठक कुशियारी, अरुण कुमार पाण्डेय लौआर पैपखार, गणेश गुप्ता मझरेटी कोठार, शंशाक द्विवदी मौहार, मुद्रिका प्रसाद दीक्षित नकझरकला, भैयालाल द्विवेदी पैगमा आवाद, राजीवरंजन विश्वकर्मा पमरिया, अम्विकेश शुक्ला (रोजगार सहायक) पटेहराकोठार, गोपाल जी शर्मा पथरौही, तेजभान यादव पतुलखी, शैलेन्द्र सिंह पोखरा, सरोज सिंह पोडी, रामसजीवन पटेल राजगढ, बेकुष्ठ बहादूर सिंह (रोजगार सहायक) रामडीह, राजेन्द्र तिवारी सहजी, आशुतोष उपाध्याय सिहौलिया, मजू सिंह सोनतीर पटेहरा, बालकेशव पटेल तेन्दुहा नं02 एवं विक्रमादित्य सिंह तितली को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।

जिला पंचायत सीईओ ने स्पष्ट कर दिया है कि यह मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम 1993 की धारा 92(1) का गंभीर उल्लंघन है, जिसके तहत संबंधित सचिवों को 30 दिन तक की सिविल जेल और सेवा समाप्ति तक की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। अब सभी सचिवों को एक निश्चित समयसीमा में जवाब देना होगा, अन्यथा उनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई तय मानी जा रही है। पंचायत स्तर पर हुई इस बड़ी कार्रवाई से प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है।

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