सीधी (ईन्यूज़ एमपी): जिले के समस्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के हितग्राहियों के लिए अहम सूचना! अब सभी पात्र हितग्राहियों का ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि समय सीमा के भीतर ई-केवाईसी नहीं कराया गया, तो अगले महीने से राशन प्राप्त करने में समस्या हो सकती है। जिला आपूर्ति अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्यप्रदेश शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय द्वारा 3 फरवरी 2025 और भारत सरकार के खाद्य सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा 20 दिसंबर 2004 को जारी निर्देशों के तहत शत-प्रतिशत ई-केवाईसी अनिवार्य किया गया है। यदि हितग्राहियों का ई-केवाईसी नहीं होता है, तो उनका डेटा स्मार्ट पीडीएस पोर्टल पर ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, जिससे उन्हें खाद्यान्न आपूर्ति में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जिले के सभी पात्र हितग्राहियों से 30 मार्च 2025 तक अपनी निकटतम शासकीय उचित मूल्य दुकान पर जाकर ई-केवाईसी करवाने की अपील की गई है। यह प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही हितग्राहियों को भविष्य में खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित हो सकेगा। अगर अब तक आपने ई-केवाईसी नहीं कराया है, तो जल्द से जल्द अपनी उचित मूल्य दुकान पर जाकर यह प्रक्रिया पूरी कराएं, ताकि राशन आपूर्ति में कोई बाधा न आए!