भोपाल(ईन्यूज़ एमपी): मध्यप्रदेश सरकार ने संविदा शिक्षकों और अतिथि शिक्षकों को नए साल का बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने संविदा शिक्षक भर्ती के नियमों में संशोधन करते हुए अतिथि शिक्षकों को 50% आरक्षण देने का प्रावधान किया है। इस बदलाव को लेकर अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में जारी कर दी गई है। नए नियमों के तहत, अतिथि शिक्षक के रूप में चयन के लिए न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्रों और 200 कार्यदिवसों का अनुभव आवश्यक होगा। यदि आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाती है, तो रिक्त पद अन्य पात्र अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे। सरकार ने पूरी की लंबी मांग संविदा शिक्षक भर्ती में आरक्षण की मांग अतिथि शिक्षक लंबे समय से कर रहे थे। इस संशोधन के साथ, 2018 के भर्ती नियमों में बदलाव करते हुए सरकार ने उनकी प्रमुख मांग पूरी कर दी है। इस कदम से हजारों अतिथि शिक्षकों को राहत मिलने और शिक्षा विभाग में स्थायित्व आने की उम्मीद है।