ग्वालियर(ईन्यूज एमपी)- हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने शहर के बीचों-बीच प्राइम लोकेशन पर चल रहे तीन मैरिज गार्डन्स से कब्जा हटा कर उन्हें संचालित करने वाले से हर्जा खर्चा वसूलने के आदेश दिए हैं। दरअसल महल से लगी हेलीपैड कॉलोनी के लोगों ने इन मैरिज गार्डन्स से आए दिन शोर-शराबे और शराबियों के हुड़दंग होने से असुविधा को देखते हुए एक जनहित याचिका हाईकोर्ट की ग्वालियर बैंच में दायर की थी। जिसमें वसुंधरा राजे ट्रस्ट जो इन मैरिज गार्डन्स को संचालित करता हैं, पर आरोप लगाया गया था कि ये मैरिज गार्डन्स सरकारी जमीन पर स्थित हैं। जिनका सर्वे नंबर और मौजा सरकारी दस्तावेजों में दर्ज हैं। इस मामले में याचिकाकर्ता ने राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव कलेक्टर नगर निगम प्रशासन वसुंधरा राजे ट्रस्ट को पक्षकार बनाया था। इस मामले पर हाईकोर्ट ने कलेक्टर को आदेश जारी किये है कि वे इन मैरिज गार्डन्स की जांच करे और सरकारी जमीन पर उन्हें संचालित होने की दशा में उनसे कब्जा हटाया जाए। साथ ही मैरिज गार्डन्स संचालित करने वालों से हर्जा खर्चा वसूला जाए। अब जिला प्रशासन को इस मामले में 9 मई तक कार्रवाई कर अनुपालन रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए गए हैं। खास बात ये है कि प्राइम लोकेशन के इन मैरिज गार्डन्स की बुकिंग लाखों रूपयों में होती हैं, और शादियों के सीजन में ये मैरिज गार्डन्स अक्सर बुक रहते हैं।